अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत पीटीए शिक्षक तदर्थ नहीं होंगे। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने विधानसभा में विधायक विक्रम सिंह नेगी के तारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। नेगी का प्रश्न था कि इन विद्यालयों में 10 हजार रुपये नियत मानदेय पर पीटीए शिक्षकों की तैनाती की गई है। यह योग्यता रखने वाले शिक्षकों को क्या तदर्थ नियुक्ति दी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने लिखित उत्तर में कहा, उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा संशोधन अधिनियम 2016 में दी गई व्यवस्था के अनुसार, स्कूल प्रबंधन तंत्र ने 18 अक्तूबर 2011 तक निजी स्रोतों से सेवायोजित पीटीए शिक्षकों को तदर्थ नियुक्ति दी गई। जिनके लिए पद सृजित थे। इस तिथि के बाद से निजी स्रोतों से लगे पीटीए शिक्षकों को तदर्थ नियुक्ति देने की व्यवस्था नहीं है। हाईकोर्ट में दाखिल एक याचिका में पीटीए शिक्षकों की नियुक्ति को राज्य में शैक्षिक प्रणाली के लिए हानिकारक एवं अवैध बताया गया है। इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने तीन मार्च 2015 को उच्च न्यायालय में विशेष अपील दाखिल की है। विधानसभा में विधायक भुवन चंद कापड़ी के तारांकित प्रश्न पर शिक्षा मंत्री डाॅ.धन सिंह रावत ने कहा, विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के 2,364 पदों को आउटसोर्स से भरा जाएगा।

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