देहरादून चेक बाउंस के आरोपित को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक माह के भीतर कुल पांच लाख 30 हजार रुपये अदा करने के आदेश दिए। इस रकम में से पांच लाख 20 हजार 1 रुपये वादी को अदा किए जाएंगे। अधिवक्ता ऋषिराज भारद्वाज और दिनेश तिवारी ने बताया कि चेक बाउंस को लेकर उषा शर्मा निवासी हिमाद्री एवेन्यू रिंगरोड ने अनिल बत्रा निवासी उन्नति विहार लोअर नत्थनपुर के खिलाफ वाद दायर किया था। महिला ने बताया कि आरोपित उनका पुराना परिचित था। जिसने कारोबार बढ़ाने के नाम पर उनसे उधार लिया था। कुछ समय बाद जब रकम वापस मांगी तो आरोपित ने पांच लाख रुपये का त चेक दे दिया। महिला ने चेक को बैंक में कैश कराने का प्रयास किया तो वह बाउंस हो गया। वर्ष 2018 में दायर इस वाद की एसीजेएम अनीता कुमारी ने सुनवाई की और आरोपित को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

By SANOOJ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *